Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)

गंभीर दिव्यांगता वाले 18 से 79 साल के गरीब लोगों को मासिक पेंशन।

यह पेज मशीन अनुवाद है; स्थानीय समीक्षा बाकी है।

यह एक मार्गदर्शिका है, निर्णय नहीं। पात्रता का फ़ैसला योजना चलाने वाला विभाग करता है।

संचालक: Ministry of Rural Development (National Social Assistance Programme)

आधिकारिक नियम (प्रकाशित रूप में, अंग्रेज़ी में)

Persons aged between 18 and 79 years with severe or multiple disabilities, living below the poverty line.

कौन से दस्तावेज़ चाहिए, यह कार्यालय या पोर्टल से पूछें; हम दस्तावेज़ तभी दिखाते हैं जब आधिकारिक साइट बताती है।

स्रोत

नियम अंतिम बार जाँचे गए: 2026-10-24

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